हरिद्वार /जिला प्रशासन द्वारा ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए धर्मनगरी हरिद्वार में भी डब्ल्यूएचओ व सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों को लागू कर दिया गया है। जिस के संबंध में सरकार द्वारा एक आदेश पत्र भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि लागू किए गए नियमों के तहत सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों ,बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी, शॉपिंग मॉल के साथ अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का प्रयोग व सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है।

इसके साथ सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैर कानूनी होगा। जिसके चलते जुर्माने एवं दंड का भी प्रावधान निर्धारित किया गया है ।इसके अलावा अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले rt-pcr की रिपोर्ट के साथ कोविड-19 के बचाओ को लगाई जा रही वैक्सीन की दोनों डोज लगाए जाने का प्रमाण पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा।

नियमों के अनुसार सभी तरह के आयोजनों की अवधि रात्रि 10:00 बजे तक सीमित कर दी गई है। माइक्रो कंटेंटमेंट जोन में सभी प्रकार के आयोजन संबंधी गतिविधियां पूर्ण तरह से वर्जित कर दी गई।

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