पिरान कलियर/मनव्वर क़ुरैशी। दरगाह की सेकड़ो बीघा जमीन की पैमाइश कर कब्जा हस्तांतरण की प्रकिया दो दिन पूर्व करने आई प्रशासन की टीम बैरंग लौटी। दरगाह बचाओ समिति के द्वारा हज हाउस सभागार में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गयी कि मान्य उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दरगाह के जिन खसरा नम्बरो पर मुकद्दमा विचाराधीन नही उनकी पैमाइश की जाये।फिर भी प्रशासन भृमित होकर मान्य उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत खसरा नम्बर 79 और 90/2की पैमाइस कराने पहुंचा था,जिसका स्थानीय लोगो के साथ हज कमेटी अध्यक्ष समीम आलम ने विरोध किया और पैमाइश करने आई टीम वापस चली गयी थी।जबकि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराते हुए निवर्तमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पत्र संख्या 526 के अनुसार जो आदेश राजस्व टीम को पैमाइस के लिये दिये गए उनमे स्पष्ट लिखा था कि स्थल पर पहुंचकर खसरा नम्बर 79 और 90/2 को छोड़ते हुवे शेष नम्बरो की पैमाइस व कब्जा हस्तांतरण की कार्यवाही की जाये।परन्तु दो दिन पूर्व राजस्व टीम ने विचाराधीन नम्बरो की पैमाइस कर हस्तांतरण की प्रकिया जारी की तो दरगाह जमीन बचाओ समिति ने समीम आलम के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया ओर आगे भी दरगाह की जमीन को बचाने के लिये कानूनी तौर पर भी और मौके पर भी विरोध जारी रहेगा ऐसा कहना है दरगाह बचाओ समिति के एडवोकेट दानिश साबरी व अब्दुल सत्तार का।

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