हरिद्वार मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार डॉ कुमार खगेंद्र सिंह के निर्देशानुसार व जिला तंबाकू नियंत्रण टीम ने आज हरिद्वार में हर की पौड़ी उसके आसपास के क्षेत्रों में तंबाकू विक्रेताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो यात्री पब्लिक पैलेस में स्मोकिंग कर रहे थे या जो दुकानदार बिना चेतावनी बोर्ड के तंबाकू उत्पादों की बिक्री कर रहे थे ऐसे असंवैधानिक सिगरेट की बिक्री एवं तंबाकू उत्पादों के प्रचार प्रसार कर रहे तम्बाखू विक्रेताओं को धारा 5 व धारा 7 के बारे में जानकारी दी गई। दुकानदारों से अर्थदंड भी वसूला गया। कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 व धारा 6ए व 6बी के अंतर्गत 16 व्यक्तियों से अर्थदंड वसूला गया। 16 दुकानदारों से ₹2800 का अर्थदंड लिया गया और साथ ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री कर रहे तमाकू विक्रेताओं को धारा 5 व धारा 7 के बारे में जानकारी दी गई। जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ टीम के साथ साथ चौकी हर की पौड़ी से चेतक पुलिस भी इस मौके पर उपस्थित रही।

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