काशीपुर। रिश्तो को शर्मशार करने के मामलो में एक और मामले का इजाफा हुआ हें जहा एक पति के देहान्त हो जाने के बाद अकेली रह रही महिला को विश्वास में लेकर उसके जेठ के लडके ने शारीरिक संबंध बनाकर महिला से धोखाधड़ी कर लाखो रुपए हड़प लिए ,उक्त मामले में महिला की तहरीर पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर जांच प्रारंभ कर दी हैं।
थाने दी गई तहरीर में ढकिया कला ब्रह्मनगर कुंडेश्वरी निवासी रेखा रानी पत्नी स्वर्गीय सुरजन सिंह ने अपने जेठ के पुत्र प्रदीप कुमार पुत्र नेपाल सिंह पर उसके साथ प्रेम जाल में फंसा कर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर महिला के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर रुपए भी हड़प करने का आरोप लगाया हें। महिला ने इसकी शिकायत कुंडेश्वरी पुलिस चौकी से की लेकिन पुलिस ने जब उसकी सुनवाई नहीं की तो इसकी शिकायत महिला के द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई गई थी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस को आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए थे। जिसके चलते पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी।
शिकायत कर्ता महिला द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भेजी शिकायत में कहा गया था कि उसके पति सुरजन सिंह की 4 जुलाई 2016 को मृत्यु हो गई थी। उसने बताया कि उसके जेठ का पुत्र प्रदीप कुमार उसके गांव में ही रहता है। इस दौरान वह सहानुभूति दिखाते हुए उसके घर आने जाने लगा और उसके पति के बीमे के रुपए दिलाने के लिए उसकी मदद करने लगा उसने बताया कि इस दौरान उसने उसे अपने प्रेम जाल में फसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए, उसने बताया कि वह उससे बैंक की पासबुक और एटीएम कार्ड का अपने आप ही इस्तेमाल में करने लगा था । उसने बताया कि इस दौरान प्रदीप ने उसके बैंक खाते से सारे रुपए निकाल लिए और उसके घर आना जाना बंद कर दिया। प्रदीप के घर ना आने पर उसे संदेश हुआ तो वह बैंक पहुंची जहां पर उसने अपने बैंक खाते में देखा तो बैंक के खाते से रुपए गायब थे। उसने बताया कि उसने जब बैंक से रुपए गायब होने की बात प्रदीप से पूछी तो वह आग बबूला हो गया। इस दौरान आरोपी के द्वारा उसे धमकी दी गई की अगर तूने पुलिस से शिकायत की तो वह उसे जान से मार देगा।
महिला ने बताया कि इसकी शिकायत उसके द्वारा कुंडेश्वरी पुलिस चौकी को की गई परंतु पुलिस ने 3 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की। जिस पर उसके द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई थी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर हुई कार्येवाही के चलते आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 376, 420 तथा 506 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत कर जांच प्रारंभ कर दी है।