लाकङाउन कर्फ्यू के नियमो का पालन न करने पर क्षेत्र में चल रहे दो जिम संचालको सहित कई युवाओ पर हुई कार्यवाही की गई ,जिला मजिस्टेट हरिद्वार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु लगाए गए लाकङाउन कर्फ्यू आदेश के अनुपालन मे उच्चाधिकारियो के द्वारा लाक डाउन का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है जिसके अनुपालन मे सुबह के समय क्षेत्र मे सघन चैकिंग की गई चेकिंग के दौरान क्षेत्र में खुलने वाले जिम संचालकों तथा जिम में आने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लॉकडाउन के नियमो का उलंघन कराने पर सख्त कानूनी कार्य वाही की गई ।
जिसमें दो जिम संचालकों के विरुद्ध कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 188 i.P.C एवं 51ब आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए गए तथा कुल 11 व्यक्तियों के विरुद्ध कोविड-19 के तहत चालान की कार्यवाही भी की गई ।जिनमे फिटनेस फ्रीकस जिम रामधाम चौक शिवालिकनगर रानीपुर हरिद्वार संचालक प्रवीण भारती पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी नियर गोपाल मंदिर गली नंबर 1 नियर चोर गली पुलिया ज्वालापुर हरिद्वार,व् किंग्स जिम करिश्मा मार्ट के ऊपर शिवालिक नगर कोतवाली रानीपुर हरिद्वार।
संचालक कपिल कुमार पुत्र विशंभर सिंह मकान नंबर 508/ 23 ए ब्लॉक टिहरी विस्थापित कॉलोनी रानीपुर हरिद्वार व् कोरोना कर्फ्यू आदेश का उल्लघन करते पाये गये। जिम संचालक के विरुद्ध कोविड 19 का उल्लंघन करने पर धारा 188 भादवि व 51(ख) आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।