राशन की दुकानें खोले जाने के लिए क्या संशोधन किया गया ,देखे पूरी खबर

देहरादून/मुख्ये सचिव उत्तराखंड शासन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु कोविड कर्फ्यू के दौरान राशन की दुकान खोले जाने के समय में संशोधन किया गया है ।इस विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश के बिंदु संख्या- 14 -डी, जो कि राशन की दुकानों के संचालन से संबंधित है मैं, संशोधन किया गया है ।आपको बताते चलें जो राशन की दुकानें सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक खुलती थी। वह 21 मई 2021को मात्र 1 दिन के लिए सुबह 7:00 बजे से 12:00 बजे तक खोलने का संशोधन किया गया है। यह संशोधन केवल 1 दिन के लिए ही किया गया है। बाकी दिनों में विगत दिनों की भाति चल रहे आदेश ही जारी रहेंगे।

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