हरिद्वार / माता-पिता के घर को खाली न करने वाले दो बच्चों के खिलाफ एसडीएम पूरण सिंह राणा ने फैसला सुनाया है। दोनों बच्चों को बेदखल करते हुए एक माह के भीतर घर खाली करने के आदेश दिए हैं।

शिवालिक निवासी बुजुर्ग ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि बेटे उनके घर से नहीं जा रहे हैं। संपत्ति को लेकर परेशान कर रहे हैं। जबकि एक मामले में बेटे को बीएचईएल से क्वार्टर भी मिला हुआ है। क्योंकि बेटा भेल कर्मचारी है। उसके बाद भी वह अपने पिता की संपत्ति पर कब्जा किए है। एक अन्य मामले में भी इसी तरह की शिकायत मिली थी।

शुक्रवार को दोनों मामलों की सुनवाई करते हुए एसडीएम पूरण सिंह राणा ने धारा 4/23 माता पिता एवं नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम- 2007 के तहत सुनवाई की गई है। एसडीएम ने बताया कि दो मामलों की सुनवाई करते हुए एक माह में घर खाली करने के आदेश दिए हैं। आदेशों का पालन न होने पर संबंधित थाना कोतवाली पुलिस कार्रवाई करेगी।

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