हरिद्वार। हरिद्वार कई मामलो को लेकर सुर्खियाँ बटोर चूका है,एसा ही एक मामला इन दिनों हरिद्वार में चल रहे रामलीला रंगमंच मायापुर समिति के गड़बड़ झाले का चल रहा है, रामलीला रंगमंच मायापुर समिति के गड़बड़ झाले को लेकर समाजसेवी भोला शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारियों से इसकी मामले की जांच करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दे चुके है उन्होंने कई गम्भीर आरोप लगते हुए इस मामले की जाँच के लिए हुंकार भरी हें, उन्होंने संस्था के पदाधिकारियों पर संस्था में कटे जाने वाली रसीद में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया हें सिर्फ यही नही उन्होंने बिना किसी चुनाव प्रक्रिया के ही आपस में साठ गाठ  कर खुद ही पदों पर पदाधिकारियों का चयन करने का भी आरोप लगाकर मामले में निष्पक्ष जाँच किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा हें, लेकिन कोविड-19 के चलते अभी तक किसी भी तरह की कोई सुचना या पत्राचार भोला शर्मा को प्राप्त नही हुआ है।

भोला शर्मा ने बताया कि सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मामले की लिखित शिकायत की गई थी, जिसकी एवज में कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नही हुई है, जिसके चलते सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई कार्यवाही की जानकारी ली है। जिसमें बताया गया है कि सूचना देने के लिए कार्यालय से धारा 6 (3) का उपयोग कर पत्र को संस्कृति विभाग को भेजा गया है। हालांकि 30 दिन के भीतर सूचना प्राप्त हो जनि चाहिए थी लेकिन अभी तक मामला जस का तस हें।उन्होंने बताया कि अन्य विभागों में भी शिकायती पत्र दाखिल किया था जिनका जवाब भी अभी तक नही आया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा हें की अगर उन्हें न्यायालय भी जाना पड़ा तो वह जाएंगे और पुनः समिति को उसका सम्मान वापस दिलाएंगे। उन्होंने बताया की इस वक्त कुछ असामाजिक तत्वों को भी कमरे किराये पर दिए हुए हें जो इन्हें संरक्षण दे रहे हें सिर्फ यही नही यह लोग समिति की छवि को धूमिल करने में लगे हें उन्होंने समिति के साथ मिलकर संस्था का व्यवसाइकरण तक कर दिया हें ,पूर्व में नगर निगम ने पार्क की सार्वजनिक भूमि को इस संस्था को धर्मिक कार्यों के लिए दिया था जिस पर चंदे के पैसे से भवन बना कर उसको  शादी पार्टी आदि के लिए किराए पर दे कर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है।जिस से दानदाताओं के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं।साथ ही नगरनिगम के पार्क की भूमि का दुरुपयोग भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते हुए अभी  जाँच सम्बन्धी कोई नई बात सामने नही आई है। हालांकि देखना यह होगा कि जिस तरह से भोला शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल किया है तो इस महामारी के चलते सरकार और अन्य विभाग समय पर सूचना दे पाएंगेया नही यह वक्त ही बताएगा।लेकिन उन्होंने यह भी कहा हें की नगर निगम में प्रथम अपील दायर की जा चुकी है अब सुनवाई की तारीख नियत होने के बाद आगे की कार्यवाही को अंजाम दिया जायेगा।

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