*रिपोर्ट:-तसलीम कुरैशी*
*न्यायालय वरिष्ठ सिविल जज रुड़की के (यथास्थिति) आदेश की विपक्षी रहीस अहमद द्वारा अवहेलना:- खालिद*
*हाजी खालिद ने पुलिस को तहरीर देकर कराई यथास्थिति कायम*
पिरान कलियर/खालिद बनाम जावेद इकबाल के जमीनी विवाद में आज एक और मोड़ आया जिसको लेकर हाजी खालिद ने थाना अध्यक्ष पिरान कलियर को एक तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की पिरान कलियर स्थित मुंबई वालों के मदरसे के सामने हाजी खालिद बनाम जावेद इकबाल का जमीनी विवाद चला रहा है जिस पर दिनांक 01अक्टूबर 2022 को न्यायालय वरिष्ठ सिविल जज रुड़की,जिला हरिद्वार।मूलवाद संख्या – 237/2022 खालिद बनाम जावेद इकबाल आदि न्यायालय के विचाराधीन है।जिस पर आदेश अदालत श्रीमान जी ने (यथास्थिति) कायम रखने के कर रखे हैं परंतु विपक्षी रहीस अहमद पुत्र सीधा निवासी बेडपुर कलियर ने उक्त भूमि जिसका खसरा नंबर 249 मीटर रकबई 0.1034 स्थित मौजा पिरान कलियर पर अवैध रूप से अस्थाई टेंट की झुग्गी झोपड़ी बनाकर उसको किराए पर दे दिया है जबकि माननीय न्यायालय द्वारा (यथास्थिति) का आदेश पारित किया गया है जिसकी प्रति तहरीर के साथ संलग्न है।उक्त मामले पर पुलिस द्वारा अवैध तरह से और माननीय न्यायालय के आदेश होने के बावजूद अस्थाई कब्जा करने की नियत से विपक्षियों पर कार्रवाई करते हुए (यथास्थिति) कायम कराते हुए किराए पर दी गई जुग्गी झोपड़ियों को हटाकर यथास्थिति कायम कराई।

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