निर्वाचन आयोग ने चुनाव में कोविड संक्रमण को देखते हुए कुछ गाइड लाइन जारी की हें उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से तय गाइडलाइन के मुताबिक प्रचार के दौरान उपस्थिति के मानक तय किए जाएंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई प्रत्याशी इस शर्त का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उन्हें भविष्य में चुनावी आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही आपदा प्रबंधन एक्ट के साथ ही आईपीसी की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रैली, रोड शो, पद यात्रा, वाहन रैली पर फिलहाल 15 जनवरी तक रोक है। विजयी जुलूस भी नहीं निकाल पाएंगे।

आपको बतादे की निर्वाचन आयोग ने फिलहाल चुनावी रैलियों, आयोजनों पर रोक लगाई हुई है। लेकिन भविष्य में यदि आयोजन हुए भी तो यहां आने वाले लोगों को मास्क ओर सेनिटाइजर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित प्रत्याशी की होगी।  इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के समय ही उन्हें यह शपथ पत्र देना होगा कि वो आयोजन में कोविड गाइडलाइन का पालन कराएंगे, साथ ही यहां आने वाले लोगों को मास्क, सेनिटाइजर, ग्लब्स, थर्मल स्कैनिंग जैसी सुविधा देंगे।

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