हरिद्वार /रिश्तो को शर्मसार करने वाले पिता को रिश्तो को दागदार करने पर जेल भेजा गया था, जिसके बाद जमानत के लिए अर्जी लगाने के बाद अर्जी को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया आपको बता दे की नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी देने और दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज/पॉक्सो ऐक्ट न्यायधीश अंजलि नौलियाल ने आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द्र चौहान ने बताया कि 12 जनवरी 2022 में कोतवाली रुड़की क्षेत्र में एक 11 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़,जान से मारने की धमकी देने व दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाया है कि बीती जनवरी में आरोपी पिता ने पुत्री के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी थी। पीड़िता के विरोध करने के बाद भी आरोपी पिता पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। घटना के दो दिन के बाद पीड़ित किशोरी की मां ने इस संबंध में एक लिखित शिकायत कोतवाली रुड़की में दी थी। जिस पर पीड़ित किशोरी ने पुलिस व अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। इसके बाद पीड़ित किशोरी की मां ने आरोपी पति के खिलाफ छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी देने, शारिरिक संबंध बनाने और पॉक्सो ऐक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला जज/पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश अंजलि नौलियाल ने आरोपी आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।रिश्तो को शर्मसार करने वाले पिता को रिश्तो को दागदार करने पर अभी जेल में ही सजा भुगतनी होगी।