देशभर में कई मामले ऐसे हुए हैं जो चर्चाओं का विषय बने हैं जिनको सुनकर आज भी रूह कांप जाती है ऐसा ही एक मामला मंगलोर क्षेत्र के एक गांव में मासूम के साथ घटा जिसमें आरोपी के द्वारा मासूम के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी गई थी जिसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था।

आपको बताते चलें कि मासूम बच्ची दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज/पॉक्सो एक्ट न्यायधीश अंजली नौलियाल ने आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द्र चौहान ने बताया कि मंगलौर क्षेत्र के गांव में एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम दिया गया था।

आरोपी युवक पर बच्ची को घटना के बारे में अपने परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। बच्ची के परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ कई बार शारीरिक संबंध बनाने, जान से मारने की धमकी देने व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी अभिषेक पुत्र तेलूराम को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला जज/पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने आरोपी अभिषेक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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