भेल हरिद्वार /आज दिनांक 7 जनवरी दिन शुक्रवार को उच्च न्यायालय द्वारा उप खनिज की निकासी पर रोक लगाने के आदेश का हरिद्वार में कांग्रेसियों ने स्वागत किया है आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नई खनन नीति को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगाने के साथ ही 28 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है। उत्तराखंड में विगत अक्टूबर माह में जारी की गई नई खनन नीति के खिलाफ सुरेंद्र कुमार नामक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दूसरी ओर हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड सरकार ने तुरंत उपखनिज की निकासी पर रोक लगा दी। खनन सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने 6 जनवरी देर शाम यह आदेश जारी किया है।
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा खनन को लेकर पहले से ही यह मांग की जा रही थी उन्होंने कहा कि अब हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के द्वारा नई आरोप लगाया गया है कि मौजूदा सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बिना टेंडर के पट्टे बांट दिए। जिसको लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार, डायरेक्टर जनरल माइनिंग, जिला खनन अधिकारी नैनीताल और एसडीएम सदन नैनीताल से 28 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी न्यायालय के इस फैसले का स्वागत व सम्मान करती है
जहां एक और चुनावी साल में सरकार के इस बड़े फैसले पर रोक लगाने से खूब किरकिरी हो रही है। हाईकोर्ट समय समय पर सरकार को जनहित के मामलों में फटकार लगाती रही है। वही कांग्रेस पार्टी पहले से ही उत्तराखंड सरकार पर खनन को लेकर सवाल खड़े करती चली रही है। अब हाईकोर्ट के इस अहम फैसले के बाद राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। कल देर शाम उत्तराखंड के खनन सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तराखंड में उपखनिज की निकासी पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।